ITR का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न होता है। यह एक ऐसा फॉर्म है जिसका उपयोग भारत के आयकर विभाग को आपकी आय और करों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961, आईटीआर दाखिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
सात अलग-अलग प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं, जिनमें से प्रत्येक को करदाताओं की एक विशिष्ट श्रेणी के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको किस प्रकार का आईटीआर फॉर्म भरना है, यह आपकी आय, आपकी आय के स्रोत और फाइल करने की स्थिति पर निर्भर करता है।
आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख आमतौर पर आकलन वर्ष की 31 जुलाई होती है। हालांकि, अगर आप टैक्स रिफंड के पात्र हैं, तो आप तय तारीख के बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं
सबसे पहले, यह भारत में आय अर्जित करने वाले सभी करदाताओं के लिए एक कानूनी आवश्यकता है। दूसरा, आईटीआर फाइल करने से आपको कर कटौती और छूट का दावा करने में मदद मिल सकती है। तीसरा, आईटीआर दाखिल करने से आपको टैक्स रिफंड प्राप्त करने में मदद मिल सकती है यदि आपने अपने करों का अधिक भुगतान किया है।
यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म दाखिल करना है, या यदि आपको अपना आईटीआर दाखिल करने में सहायता की आवश्यकता है, तो आप सहायता के लिए भारत के आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
आईटीआर फॉर्म और उनके पात्रता मानदंड हैं
- ITR-1: 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए।
- ITR-2: 5 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए।
- ITR-3: 50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए।
- ITR-4: 1 करोड़ रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए।
- ITR-5: 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए।
- ITR-6: 5 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले HUF के लिए।
- ITR-7: कंपनियों, ट्रस्टों और अन्य संस्थाओं के लिए।
आप अपना आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका अपना आईटीआर फाइल करने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका है। आप भारत के आयकर विभाग की वेबसाइट या तीसरे पक्ष की टैक्स फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
ऑफलाइन तरीका उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है, जिनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या जो मैन्युअल रूप से अपना आईटीआर फाइल करना पसंद करते हैं। आप आईटीआर फॉर्म भरकर और इसे भारत के आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करके अपना आईटीआर ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं।
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के तरीके यहां दिए गए हैं
सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। आप https://incometaxindia.gov.in/ पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। रजिस्टर करें या अपने खाते में लॉग इन करें। यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं, तो आपको एक खाता बनाना होगा। आप अपना पैन, नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान करके ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप एक खाता बना लेते हैं, तो आप अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकेंगे।
वह आईटीआर फॉर्म चुनें जिसे आपको फाइल करना है। अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म हैं। आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर फॉर्मों की एक सूची प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपकी आय की जानकारी और आपकी कटौती और छूट के बारे में पूछेगा। सभी सूचनाओं को सही ढंग से दर्ज करना सुनिश्चित करें।
आईटीआर फॉर्म आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी के आधार पर स्वचालित रूप से आपकी कर देनदारी की गणना करेगा। एक बार जब आप अपनी कर देनदारी की गणना कर लेते हैं, तो आपको अपने करों का भुगतान करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने करों का भुगतान कर देते हैं, तो आप अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं। आप “सबमिट” बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं।
आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने के लिए यहां कुछ सुझाव
आयकर विभाग करदाताओं के लिए पहले से भरा हुआ डेटा उपलब्ध कराता है। आप इस डेटा का इस्तेमाल आईटीआर फॉर्म भरने में मदद के लिए कर सकते हैं। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें, तो आप टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।