नई दिल्ली:- नमस्कार दोस्तों haryanajobs.in वेबसाइट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको Maturity से पहले फंड निकालने से लगने वाले चार्ज के बारे में बताने वाले है। हम अपनी बचत को कई इन्वेस्टमेंट स्कीम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें वित्त सहायता मिल सके, परंतु कई बार हम स्कीम के Maturity से पूर्व ही फंड निकाल लेते हैं। ऐसे में अनेक तरह के चार्ज लगते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। यदि आप भी अपने फंड को निकालने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। आइए इन स्कीम में प्रीमेच्योरिटी नियम के बारे में जानते हैं।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के प्रीमेच्योर क्लोजर
इस स्कीम में आप कभी भी फंड को वापस ले सकते हैं। आइए इसके ब्याज दरों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि अकाउंट को 1 साल से पहले बंद कर दिया जाता है तब उस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। अगर अकाउंट 1 साल के बाद और 2 साल से पहले बंद किया जाता है। तब मूल राशि से 1.5 फ़ीसदी के बराबर राशि काट ली जाएगी वहीं यदि खाता 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद किया जाता है तब मूल राशि से 1 फ़ीसदी के बराबर राशि काटी जाती है। अगर आपके पास एक्सटेंडेड अकाउंट है तब बिना किसी कटौती के लिए आप 1 साल के बाद अकाउंट बंद कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस रैंकिंग डिपाजिट का प्रीमेच्योर क्लोजर
इसकी में आप अकाउंट खोलने के लिए 3 साल के बाद ही फंड को बाहर निकाल सकते हैं। आवेदक को निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन देना होता है। इस स्कीम ग्राहक को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए लागू ब्याज दर ही प्राप्त होगी।
पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट Premature Withdrawal
इस पॉलिसी में निवेशक 6 महीने के बाद ही अपने फंड को Withdrawal कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि फंड निकालते समय आपको कितना चार्ज देना होगा। यदि आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले बंद करते हैं तब आपको उस समय लागू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट के आधार पर ही मिलेगा। 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए पियो सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 4 फ़ीसदी है।
वहीं यदि आप 1 साल के बाद 3 साल का पीओपीडी या 5 साल का पीओपीडी अकाउंट इस समय से पहले बंद कर दिया जाता है, तब इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरे सालों के लिए डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट से 2 फ़ीसदी तक कम हो जाएगा। 1 साल से कम की अवधि पर क्योंकि बचत ब्याज दरें लागू होंगी।
नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट प्रीमेच्योर विड्रोल के नियम
इस स्कीम में आप 5 साल तक फंड Withdrawal कर सकते हैं। इस स्कीम मैं कुछ शर्ते लागू होती है। यदि सिंगल अकाउंट होल्डर या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तब आप फंड निकाल सकते हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार गैजेटेड ऑफीसर होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर भी आप फंड वापस ले सकते हैं।