Post Office की इन स्कीम पर नहीं मिलता है TDS का फायदा ,जानिए किस योजना में उठा सकते हैं टैक्स बेनिफिट का लाभ | Studyem Jobs


नई दिल्ली:- पोस्ट ऑफिस में हम बड़े आसानी से पैसे का निवेश कर सकते हैं, परंतु आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना होगा की पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम कर टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 सी के तहत कोई टैक्स कटौती उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ-साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि टीडीएस केवल कुछ लेनदेन से काटा जाता है और यह तब काटा जाता है जब कोई ट्रांजैक्शन मूल्य निर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाता है। यदि आंकड़े पूर्व निर्धारित स्तर से अधिक नहीं है तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

टीडीएस क्या है?

सोर्स पर टैक्स कटौती को टीडीएस कहा जाता है। इसे किसी व्यक्ति की इनकम के स्त्रोत से सीधे टैक्स पेमेंट के लिए बनाया गया था। सरकार टीडीएस का उपयोग टैक्स चोरी को कम करने के लिए करती है। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश करने का विचार बना पा रहे हैं तो ऐसे में आपको जरूर जान लेना चाहिए कि किन स्कीमों पर टीडीएस काटा जाता है और किन पर नहीं।

इंडिया पोस्ट टाइम डिपॉजिट

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 5 साल के टीडीएस के तहत 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर टैक्स कटौती की जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस अकाउंट में 1 साल, 2 साल या 3 साल की डिपॉजिट पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट

इसकी में आपको जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कोई भी टैक्स कटौती नहीं की जाती है। सीनियर सिटीजन के मामले में ₹40000 और ₹50000 से अधिक के ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत डिपॉजिट अमाउंट पर धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है, परंतु ₹50000 से ज्यादा के ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत सालाना अर्जित ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50000 और जनरल सिटीजन के लिए ₹40000 से अधिक पर टैक्स काटा जाता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट

पीपीएफ अकाउंट में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा धारा 80c के इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 1.5 लख रुपए तक के डिपॉजिट पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह इस पर स्कीम पर भी इंटरेस्ट अमाउंट पर टीडीएस लागू नहीं होता है।

किसान विकास पत्र

किसान विकास पत्र स्कीम धारा 80c की टेक्स कटौती हो के लिए पात्र नहीं है। यानी कि इसकी में मिल रहे रिटर्न पर पूरी तरह से टैक्स लगाया जाएगा, हालांकि योजना के मैच और होने के बाद की गई विड्रा पर टीडीएस लागू नहीं होती है।